Section 379 IPC

चोरी का सामान खरीदने पर आपके साथ क्या – क्या हो सकता है

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चोरी का सामान खरीदने पर आपके साथ क्या – क्या हो सकता है

हेल्लो दोस्तों मेरा नाम अनिल पायल है, जैसे कि चोरी करना एक Crime है जिसमें IPC Section 379 के तहत 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है | इसी तरह चोरी का सामान खरीदना या उसका इस्तेमाल करना भी एक क्राईम है, काफी सारे लोग चोरी का सामान खरीद लेते हैं जैसे Laptop, mobile वगैरह और उन्हें यह नहीं पता होता है कि यह एक क्राइम है|

Section 379 IPC
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चोरी का सामान खरीदने पर IPC Section 411 का किया जाता है इस्तेमाल

पहले हम बात करते हैं कि चोरी का सामान खरीदने पर या उसको इस्तेमाल करने पर कानून क्या कहता है, Indian Penal Code Section 411 में यह कहा गया कि कोई भी वेक्ति किसी की चुराई हुई प्रॉपर्टी को अच्छी तरह जानते हुए कि यह प्रॉपर्टी या चीज चोरी की है उसे बेईमानी से हासिल करता है या अपने पास बरकरार रखता है तो उसे IPC Section 411 के तहत 3 साल तक के कारावास या जुर्माने या कारावास और जुर्माने दोनों की सजा हो सकती है |

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यानी अगर आप कोई ऐसा सामान खरीदते हैं या इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में आपको पता है कि यह चोरी का सामान है या आपके पास कोई रीजन है यह यकीन करने का कि यह चोरी का सामान है तो उसको इस्तेमाल करना या खरीदना एक क्राईम है जिसमें आपको आईपीसी सेक्शन 411 के तहत 3 साल तक की सजा हो सकती है|

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Section 379 IPC
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चोरी का सामान खरीदने पर आपके साथ क्या हो सकता है 

IPC Section 411 एक Cognizable and non-belable offs है यानी इसमें पुलिस स्टेशन से आपको बेल नहीं मिल सकती है | बल्कि आपको कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करना होता है CRPC Section 320 के तहत यह एक कॉम्प्रोमाइज ऑफेंस है यानी अगर प्रॉपर्टी का मालिक चाहे तो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है| अगर आपके पास कोई भी चोरी का सामान पाया जाता है तो पुलिस आपको अरेस्ट करेगी और कोर्ट में आपको यह प्रूफ करना पड़ेगा की चोरी का सामान जब आपने Purchase किया तब आपको पता नहीं था कि यह सामान चोरी का है|

इसलिए जब भी आप कोइ पुराना सामान खरीदे तो आपको बिल जरूर लेना चाहिए और अगर बिल ना हो तो आपको बेचने वाले का एक आईडी प्रूफ जरूर लेना चाहिए, ताकि जब पुलिस आपको अरेस्ट करने आए तो आप आईडी प्रूफ दिखा करके यह बता सकें कि यह सामान आपने फुल आदमी से खरीदा था अगर आपके पास कोई आईडी प्रूफ या कोई बिल नहीं होगा| तब पुलिस आपको अरेस्ट करेगी और तब आपको बेल लेनी पड़ेगी और कोर्ट में यह प्रूफ करना पड़ेगा कि यह सामान जब आपने परचेज किया तब आपको पता नहीं था कि यह चोरी का सामान है|

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तो दोस्तों आज आप ने जाना है की चोरी का सामान खरीदना या उसका इस्तेमाल करना IPC Section 411 के तहत एक क्राइम है जिसमें आप को 3 साल तक की सजा हो सकती है |

दोस्तों क्या अपने कभी चोरी का सामान खरीदा है और क्या आपकी भी कभी इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा है? अपने महत्वपूर्ण विचार हमरे साथ कमेंट में शेयर करे ताकि सब लोग एक दुसरे के विचारो को जान सके|

क्या आप जानते है IPC की धारा 504 और 506 पर क्या सजा होती है?

दोस्तों आर्टिकल लिखने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है और मेरा काफी समय लग जाता है इसलिए में आपसे एक लाइक और शेयर की उम्मीद करता हूं..

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